उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कमी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्तर कुमार सिंह ने आज जारी दिशा निर्देशों में कहा कि खर्चों में कमी लाने के लिए इसमें प्राथमिकता के आधार पर अनुपयोगी पदों को समाप्त करते हुए उन कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इस वित्तीय वर्ष में किसी पद का वेतनमान उच्चीकरण नहीं किया जाएगा।
चिकित्सा और पुलिस को छूट
चिकित्सा और पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्यत: अन्य विभागों में नए पद स्वीकृत किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
आउटसोर्सिंग पर जोर
नए पद स्वीकृत करने के बजाए आउटसोर्सिंग एजेंसी से कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है। फोर्थ क्लास के पदों के साथ-साथ वाहन चालक माली वायरमैन इलेक्ट्रीशियन पलंबर मिस्त्री जैसे कार्य अब आउटसोर्सिंग से कराए जाएंगे।
यदि किसी विभाग में सलाहकार अध्यक्ष सदस्य आदि पदों की नियुक्तियां की जाती हैं तो इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था के लिए कोई भी प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि स्टाफ की व्यवस्था सर प्लस स्टाप से अथवा आउटसोर्सिंग से संपन्न कराई जाएगी।
मंहगे सभा समारोह पर रोक
विभिन्न प्रकार के सेमिनार और सम्मेलन निजी होटलों में करने के बजाय सरकारी भवनों में कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
राजकीय भोज पांच सितारा होटलों में आयोजित नहीं किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। स्टेशनरी और बैठक में आने जाने का बचाने के लिए ई-मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का इस्तेमाल करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में तत्काल आवश्यकता को छोड़कर नए उपकरण, मशीन, स्टेशनरी आदि की खरीद निर्देश दिया गया है।
नए साल और अन्य अवसरों पर सरकारी खर्चे पर बधाई संदेश, कैलेंडर, डायरी आदि छपाई प्रतिबंधित कर दी गई है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने निर्देश जारी किया है कि प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि उनके द्वारा राज्य सरकार का राजस्व घाटा समाप्त करने और राज की सूचियां घाटा नियंत्रित करने के लिए समुचित उपाय किए जाएं।
इसके अलावा किसी भी अधिकारी को विदेशों में आयोजित ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेमिनार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा अध्यापक छात्र अनुपात का कड़ाई से पालन करने के लिए सर प्लस अध्यापकों का समायोजन अन्यत्र पदों पर किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। मुद्रण, प्रकाशन, व्यवसायिक सेवाएं, विज्ञापन एवं प्रसार सहित, प्रिंटर फोटो कॉपी लेकर प्रशासनिक व्यय कम करने के का निर्देश जरी किया गया है।