टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के लिए सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओ से वंचित रहने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 31 दिसम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार की जनकल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, राज्य सरकार ने टिहरी विस्थापितों को हरिद्वार के सुमन नगर में विस्थापित किया था। सुमन नगर में अभीतक स्कूल, शिविर लाइन, अस्पताल सहित अन्य जरूरी सुविधाओ का अभाव है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्थापितों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। समिति ने अपनी जनहित याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की है कि, वहां पर रह रहे लोगो को जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैय्या कराई जाए।
विस्थापितों ने इससे पहले राज्य सरकार और प्रशासन को कई बार इस सम्बंध में ज्ञापन दिया लेकिन उनकी समस्या का अभीतक कोई समाधान नही हो सका है।