ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी मामले में सी बी आई जांच की मांग संबंधी याचिका के निर्णय को सुरक्षित रख लिया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अंकिता के परिजनों के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले में निर्णय को सुरक्षित रखा है।
न्यायालय ने इस कोर्ट की कोई भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध को भी जारी रखा है।