न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में प्रार्थी अतिक्रमणकारियों को सुनते हुए उनके दस्तावेजों को रेकॉर्ड में ले लिया है । न्यायालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि याचिका निस्तारित होने तक उन्हें अवश्य सुना जाएगा ।
हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में उच्च न्यायालय ने 18 मई को अखबारों के माध्यम से दो सप्ताह में अतिक्रमणकारियों को न्यायालय के सम्मुख अपने दस्तावेज दिखाने को कहा था । इसके बाद तय समय तक 4365 अतिक्रमणकारियों में से दो याचिकाएं दाखिल हुई जिसमें एक में 19 और दूसरी में एक याची शामिल हुआ । एक याचिका तय समय तक नहीं आने के कारण अस्वीकार कर दी गई । न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ के सामने आज मामले में सुनवाई हुई । रेलवे अतिक्रमणकारियों के अधिवक्ता तनवीर आलम ने न्यायालय के सामने अपने तर्क रखे । यूनियन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सॉलिसिटर जर्नल राकेश थपलियाल ने भी सभी बिंदुओं का क्रमवार जवाब दिए । इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों के दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया। न्यायालय ने अपगी सुनवाई के लिए कोई तिथि तय नहीं कि जिसके कारण अब अगली सुनवाई याचिका के क्रमवार आने के बाद संभव होगी ।