वरिष्ठ न्यायाधीश ने अंकिता हत्याकांड में हाइकोर्ट की मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज पर रोक लगाते हुए आपराधिक अवमानना की चेतावनी दी।

ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच एस.आई.टी.की जगह सी.बी.आई.से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। 

     उच्च न्यायालय में अफ्तार लंच आए मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि मीडिया और सोशियल मीडिया उनके न्यायालय की गलत और भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहे हैं। लिहाजा उनके न्यायालय की कोई भी खबरें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशियल मीडिया में न प्रसारित की जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें इस संवेदनशील मसले कि कोई भी खबर मिलती है, तो लिखने वाले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को तय की गई है।

 

- Advertisment -

Related Posts

error: Content is protected !!