हाइकोर्ट न्यूज : IAS बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी। राज्य सरकार से मांगा जवाब, जानिए मामला ..

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के आई.ए.एस.बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार देने के मामले में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया की टैक्सी मैक्सी महासंघ ने याचिका में कहा कि आई.ए.एस.संत को राज्य सरकार ने छः विभागों का कार्यभार दिया है। इस वजह से उनके काम प्रभावित हो रहे हैं और उनकी याची की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें दो खनन के विभाग और तीन ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट दिए हैं, जिनमे उन्हें ट्रांसपोर्ट सेकेट्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चैयरमेन एस.टी.ए.तथा रोडवेज डिपार्टमेंट के वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जबकि, नियमावली के अनुसार एस.टी.ए.का चैयरमेन वह व्यक्ति होगा जिसका उसमें कोई हित नहीं होगा। इसलिए उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को इस विभाग की जिमेदारी दी जाय, ताकि उनके कार्य समय पर हो सकें।

Read Next Article Scroll Down

Related Posts