हाईकोर्ट : पाकिस्तान को दस्तावेज देने वाले आरोपी को कुछ बिंदुओं पर राहत के बावजूद नहीं मिली बेल।

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-

 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान को दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तार आबिद अली उर्फ अशद अली वर्फ अजित सिंह उर्फ अबु बकर को कुछ बिंदुओं पर राहत देते हुए गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।

        उच्च न्यायालय में वर्ष 2014 में एक सरकारी अपील दायर की गई थी । याचिका में आबिद अली उर्फ अशद अली वर्फ अजित सिंह उर्फ अबु बकर को फौरन एक्ट, ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और आई.पी.सी.आदि के तहत आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया था । 

मामले में उच्च न्यायालय की तरफ से न्याय मित्र बनाए गए सुरेश चंद्र दुम्का ने बताया कि आज मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी की कुछ बातों को माना लेकिन उसे बेल देने से इनकार कर दिया । 

बताया गया कि पकड़े जाने के बाद निचली अदालत से आरोपी को सजा हुई थी लेकिन ऊपरी अदालत से आरोपी बरी हो गया था ।

 इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया, जिसपर आज न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने यकचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं । 

आरोपी पर आरोप लगाए गए थे कि वो हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण दस्तावेज पाकिस्तान सप्लाई किया करता है । ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करता है । छापेमारी के बाद पुलिस को इसके पास से नक्शे और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे । 

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