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जिला न्यायलय ने नगर पंचायत अध्यक्ष के कागजातों को फर्जी करार देते हुए निर्वाचन को किया अवैध घोषित

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

फर्जी दस्तावेज के सहारे नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हामिद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए ऊधमसिंह नगर जिला न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश प्रथम ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हामिद के कागजातों को फर्जी करार देते हुए उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद पर वर्ष 2018 में हुए निकाय चुनाव में फर्जी दस्तावेज के सहारे अध्यक्ष पद पर काबिज होने का आरोप याचिकाकर्ता अकरम खान ने लगाया था।

अकरम खान नगर पंचायत केलाखेड़ा के इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। वर्तमान अध्यक्ष हामिद के दस्तावेज फर्जी होने का आरोप लगाते हुए हामिद का अध्यक्ष पद का चुनाव अवैध घोषित किए जाने की याचिका अकरम खान की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता शाहिद हुसैन, अधिवक्ता राशिद हुसैन ने दायर की।

याची के अधिवक्ता ने न्यायालय में हामिद के चार बच्चे होने के सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए शासनादेश द्वारा निधार्रित तिथि के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर कोई भी व्यक्ति नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ने सम्बन्धी दलीलें और साक्ष्य प्रस्तुत किए । न्यायालय में हामिद द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी करके नगर निकाय चुनाव लड़ने की पुष्टि हुई।

अकरम खान ने कहा है कि उनके द्वारा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई गयी थी, लेकिन मामले के निस्तारण में लेटलतीफी होने के कारण वे उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय को 90 दिनों के अंदर मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उधम सिंह नगर जिले के प्रथम अपर जिला न्यायालय ने यह आदेश जारी किया।

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