समाज कल्याण विभाग के (निलम्बित ) सहायक निदेशक कान्तिराम जोशी को न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ द्वारा जमानत देने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश देतेहुए जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई, 2023 की तिथि निर्धारित कर दी गई।
बताते चलें कि कान्तिराम जोशी के विरूद्ध 2019 थाना कोतवाली, टिहरी में शासन के आदेश के बाद गबन का मुकदमा दर्ज किया गया था । गबन के इस मामले में पुलिस द्वारा अन्तिम रिर्पोट लगाते हुए मा० न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – टिहरी गढ़वाल ने पुलिस की अन्तिम जांच आख्या ( F. R.) को निरस्त करते हुए, कान्तिराम जोशी के विरूद्ध वारंट जारी करते हुए न्यायालय में तलब किया गया । कान्तिराम जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJ.M.) टिहरी में 10 फरवरी, 2023 को जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया । कान्तिराम जोशी के विरूद्ध विजिलेंस सेक्टर, देहरादून द्वारा भी “आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने” का मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मामले की विवेचना सर्तकता अधिष्ठान, देहरादून द्वारा की जा रही है।