आयुष्मान योजना में इलाज से अस्पताल का इनकार। सरकार पर बताया 56 लाख बकाया
– मेट्रो अस्पताल हरिद्वार के द्वारा उपचार से इंकार करने का मामला पहुंचा मानव अधिकार आयोग
– आयुष्मान योजना के तहत इलाज से किया था इनकार
हरिद्वार। मेट्रो अस्पताल के द्वारा पीड़ित का उपचार करने से इनकार कर दिया गया था, एवं उपचार ना करने का कारण उत्तराखंड सरकार पर 56 लाख बकाया होना बताया गया था। बीते 30 जून को आकाश सैनी अपने परिवार के सदस्य का उपचार कराने मैट्रो अस्पताल हरिद्वार लेकर गया। जहाँ डॉक्टर नीरज कुमार सैनी के द्वारा मरीज को एडमिट करने के लिए कहा गया। जिसके बाद आकाश सैनी आयुष्मान योजना के तहत एडमिट फाइल बनवाने अस्पताल के काउंटर पर गया तो अस्पताल के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से इनकार कर दिया गया।
अस्पताल द्वारा कहा गया कि, उत्तराखंड सरकार पर 56 लाख रुपये बकाया है। पहले उसका भुगतान कराओ। जिसके बाद पीड़ित मरीज के सदस्य (आकाश सैनी) के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, स्वस्थ्य विभाग उत्तराखंड को 1 जुलाई 2020 को शिकायत भेजी गई, शिकायत पर जब 15 दिन से अधिक समय तक भी कोई कार्यवाही नही की गई तो आकाश सैनी के द्वारा मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड के समक्ष 16 जुलाई 2020 को शिकायत प्रस्तुत की गई।
मा० उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायत को स्वीकार करते हुए केस दर्ज किया। शिकायतों के दबाव में अस्पताल द्वारा ईमेल भेजकर मरीज को 20 /07/ 2020 को बुलाया लेकिन इलाज में लापरवाही की गई। जिस कारण मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कराया गया और मा० आयोग को भी पत्र लिख कर सूचना दी गई।