LPG New Rule 2026। अगर आप एलपीजी (LPG) सिलेंडर का उपयोग करते हैं और अपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने नया नियम लागू करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन परिवारों के घर PNG कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। नियम का उद्देश्य डुप्लीकेट गैस कनेक्शन खत्म करना, सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और गैस सिलेंडरों की उपलब्धता उन क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां अभी PNG नेटवर्क नहीं है।
PNG लेने के बाद 30 दिन में बंद करना होगा LPG कनेक्शन
सरकार द्वारा मई 2026 में जारी ‘LPG (Supply and Distribution Regulation) Amendment Order 2026’ के तहत यह नया प्रावधान लागू किया गया है। इसके अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता PNG कनेक्शन लेता है तो उसे 30 दिनों के भीतर अपना मौजूदा LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता ने 1 जून को PNG कनेक्शन लिया है तो उसे 1 जुलाई तक अपना LPG अकाउंट बंद करना होगा। निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने पर LPG रिफिल सुविधा रोकी जा सकती है और कनेक्शन निष्क्रिय भी किया जा सकता है।
किन कंपनियों के ग्राहकों पर लागू होगा नियम?
यह नया नियम देश की प्रमुख गैस वितरण कंपनियों के ग्राहकों पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं—
- इंडेन गैस (Indane)
- भारत गैस (Bharat Gas)
- एचपी गैस (HP Gas)
सरकार का कहना है कि जिन क्षेत्रों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां दोहरे गैस कनेक्शन रखने की आवश्यकता नहीं है।
स्थानांतरण करने वालों को मिलेगी राहत
सरकार ने नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों को राहत भी दी है।
ऐसे उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करने पर Transfer Voucher दिया जाएगा। भविष्य में यदि वे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां PNG उपलब्ध नहीं है, तो इस वाउचर की मदद से नया LPG कनेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
इस फैसले से छात्रों, किरायेदारों, प्रवासी कर्मचारियों और ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
डुप्लीकेट कनेक्शन पर चलेगा अभियान
सूत्रों के अनुसार तेल विपणन कंपनियां (OMCs) अपने डेटाबेस की जांच कर रही हैं ताकि ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की जा सके जिनके पास एक साथ PNG और LPG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे— गैस सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा,कालाबाजारी पर लगाम लगेगी,ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में LPG की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, साथ ही वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।
LPG डिलीवरी के लिए OTP होगा जरूरी
सरकार ने गैस वितरण व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए एक और बड़ा बदलाव किया है।
अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP (One Time Password) डिलीवरी एजेंट को बताना होगा। OTP सत्यापन के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी पूरी मानी जाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में एक ही घर में PNG और LPG दोनों सुविधाएं बनाए रखने से वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है। सरकार का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और जरूरतमंद क्षेत्रों तक LPG सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाना है।





