प्राइवेट ब्लड बैंक के लिए केंद्र ने सर्कुलर जारी करते हुए यह निर्देश जारी दिए हैं कि प्राइवेट ब्लड बैंक अब अस्पतालों के बाहर नहीं खुल सकेंगे।
केंद्र के इस निर्देश के बाद राज्य के कई ऐसे ब्लड बैंक जो निजी तौर पर चल रहे हैं उन्हें नवीनीकरण का लाभ नहीं मिल सकेगा।
अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह ने बताया डीजीसीआई के निर्देश के बाद सर्कुलर जारी किया गया है जिससे ब्लड बैंक संचालकों और लोगों को भी इस जानकारी से रूबरू कराया जा सके।
डीजीसीआई के द्वारा एक निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल परिसर के बाहर स्थित ब्लड बैंक को अब से कोई भी अनुदान या नवीनीकरण ना करने की सिफारिश जारी की गई है।1945 के नियम 122 जी के तहत इस नीति को लागू किया गया है ।
इस नियम के अनुसार ब्लड बैंक के संचालन या मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन सिर्फ अस्पताल के द्वारा तमाम मापदंडों को पूरा करने के साथ ही किया जा सकेगा।