पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result

Home पर्वतजन

हाईकोर्ट :  रोडवेज चालकों के हित में बड़ा फैसला। नौकरी के पीछे पड़ी सरकार को झटका

September 30, 2020
in पर्वतजन
ShareShareShare

हाई कोर्ट :  रोडवेज चालकों के हित में बड़ा फैसला। नौकरी के पीछे पड़ी सरकार को झटका

रोडवेज के संविदा चालक/परिचालकों के हित में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है।
 हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नौकरी करने के लिए बाध्य न किया जाए तथा इनका पांच-छह महीने से रुका हुआ वेतन भी दे दिया जाए।
अधिकारियों की मनमानी के चलते उत्पीड़न 
गौरतलब है कि उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारी मनमानी पर उतर आए हैं। यह अधिकारी एक दशक से नौकरी करते आ रहे ड्राइवरों को 11 महीने के अनुबंध पर लाना चाह रहे हैं। ताकि 11 महीने बाद उन्हें किसी ना किसी बहाने से निकाल कर बाहर करने की सुविधा बन जाए।
 एक दशक से पहाड़ के खतरनाक रास्तों पर जान दांव पर लगाते हुए अपनी जवानी खफा देने वाले रोडवेज ड्राइवर को आशंका है कि वह तो हर वक्त सड़क पर रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के इस सनक भरे फैसले से उनका पूरा परिवार कभी भी “सड़क” पर आ सकता है।
 इस फैसले के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने विभाग को न सिर्फ अपना फैसला वापस लेने के लिए कहा है बल्कि इन कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन भी जारी करने को कहा है।
 अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि यह राज्य उत्तराखंड के लोगों के लिए बना है, ना कि उन को बर्बाद करने के लिए !
उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी शांति भट्ट ने रोडवेज कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। शांति भट्ट ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के परिवारों का हित सोचने के बजाय उनके खिलाफ कार्यवाही में लगी रहती है।
 हाईकोर्ट के इस फैसले से रोडवेज कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि उन्हें न सिर्फ 5 महीने से रुका हुआ वेतन मिल जाएगा, बल्कि अनुबंध की आड़ में उनके सर पर लटकी हुई तलवार भी हट जाएगी।
उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री रवि नंदन कुमार का कहना है कि उन्होंने प्रबंध निदेशक को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दी गई। अंतरिम राहत को लागू करने के लिए अनुरोध किया है।

Previous Post

श्रद्धांजलि : हिमालय के महानायक प्रो. खड्ग सिंह वल्दिया का निधन

Next Post

विधायक के बेटे की गुंडई से नाराज पत्रकार बैठे धरने पर

Next Post

विधायक के बेटे की गुंडई से नाराज पत्रकार बैठे धरने पर

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • एसजीआरआर विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कल्याण और मानसिक चिंता कम करने पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन
  • क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में अजय पांडे का निर्विरोध उपाध्यक्ष बनना तय
  • फिर गुस्से मे हरीश धामी : जिले के भ्रष्ट आला अधिकारी को करूंगा बेनकाब
  • एक्शन: अवैध अफीम के साथ युवक गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज..
  • बड़ी खबर: ट्रेन में सफर करती रही लाश,किसी को नहीं लगी भनक!
  • Highcourt
  • इनश्योरेंस
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
May 2025
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Apr    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!