रुड़की।
हाल ही में रुड़की में खुलेआम शस्त्र लहराने और हवाई फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा फैसला लिया है।
जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर आदेश जारी किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं, तो उसे निर्धारित संख्या से अधिक शस्त्र जमा कराने होंगे। ऐसा न करने वालों के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
एक व्यक्ति के पास दो से अधिक हथियार नहीं
डीएम कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिन लोगों के पास दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें एक शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। अभी तक सात ऐसे शस्त्र धारकों ने अपने अतिरिक्त हथियार जमा कराए हैं। जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
यूआईएन अनिवार्य, 25 अप्रैल तक देनी होगी सूचना
गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी लाइसेंस धारकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) प्राप्त करना अनिवार्य है। वर्ष 2016 में एनडीएएल (NDAL) पोर्टल के शुरू होने के बाद सभी लाइसेंसियों को यूआईएन जारी किया गया था। अब जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाइसेंसियों के पास यूआईएन नहीं है, वे 25 अप्रैल तक इसकी सूचना संबंधित थाने में जरूर दें। तय समय सीमा में जानकारी न देने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
थाना प्रभारियों को निर्देश, सख्ती से हो पालन
जिलाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का सख्ती से पालन कराएं। जो शस्त्र धारक हथियार जमा नहीं कर रहे या यूआईएन की जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।