विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही आरोपी शिक्षक 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड जमा नहीं करने पर शिक्षक को एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
उत्तराखंड में लगातार एसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिसे देखते हुए न्यायालय को भी एसे आरोपियों के खिलाफ सख्त फैसले करने आवश्यक हो चले हैं।
दरअसल, घटना 3 जुलाई 2017 की है। कालाढूंगी वॉर्ड नंबर 2 निवासी शिक्षक मोइन खान ने नाबालिग को स्कूल छोड़ने के बहाने अपनी कार में बिठा लिया। फिर मोइन खान छात्रा को स्कूल ले जाने की जगह हल्द्वानी ले जाने लगा और कार में ही उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
छेड़छाड़ होने पर नाबालिग ने कार से ही शोर मचा दिया। शोर की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने कार का पीछा किया और आरोपित टीचर को मुखानी थाना क्षेत्र के कामलुवा गांजा में धर दबोचा।उसके बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया।
मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में धारा 354, 363, 366 और 506 समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया, जिसके बाद 11 गवाहों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाया है।
पुलिस के जांच पड़ताल में पाया कि शिक्षक मोइन खान इसी तरह का घिनौना हरकत करता था। इस बार फिर से एक नाबालिग को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था।