रिपोर्ट-जगदम्बा कोठारी
देहरादून।
उत्तराखंड राज्य सेवाओं में अभ्यर्थियों की चयन सूची और वेटिंग लिस्ट को लेकर नियमावली 2023 जारी कर दी गई है।
जानिए क्या है नियमावली के मुख्य बिंदु
1.कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी इस नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी को चयन के तीन माह भीतर नियुक्ति देनी होगी, साथ ही नियमावली में एक माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों नियुक्ति देने का भी प्रावधान रखा है।
2.समूह ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ के सभी विभागों की भर्ती पर नियमावली लागू होगी।
3.चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के बाद विभाग को 3 माह के भीतर नियुक्ति जारी करनी होगी।
4-किसी विषम स्थिति में इसे एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
5.एकल संवर्ग भर्तियों में 25% वेटिंग लिस्ट नियमावली के मुताबिक एकल संवर्ग के सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट के अनुसार रिक्तियों की संख्या से अधिकतम 25% तक वेटिंग लिस्ट तय की जा सकेगी