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स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- प्रिय पाठकों, हमारे पोर्टल में पिछले दिनों उच्च न्यायालय की एक खबर त्रुटिवश प्रकाशित हुई थी, जिसमें चमोली के तत्कालीन जिला एवं साथ न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी के निलंबन की याचिका को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने(नॉट बिफोर)सुनने से इनकार किया लिखा था। इस संबंधी गलत तथ्य हमें बताए गए थे। ये खबर हमें मिली गलत जानकारी के कारण प्रकाशित हो गई थी। हम इसके लिए श्रमा प्रार्थी हैं।स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- प्रिय पाठकों, हमारे पोर्टल में पिछले दिनों उच्च न्यायालय की एक खबर त्रुटिवश प्रकाशित हुई थी, जिसमें चमोली के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी के निलंबन की याचिका को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने(नॉट बिफोर)सुनने से इनकार किया लिखा था। इस संबंधी गलत तथ्य हमें बताए गए थे। ये खबर हमें मिली गलत जानकारी के कारण प्रकाशित हो गई थी। सही जानकारी मिलते ही हमने अपने पोर्टल से इस खबर को तत्काल डिलीट कर दिया है।मामले में 17 दिसंबर को होगी सुनवाई।


हम इसके लिए श्रमा प्रार्थी हैं।

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