स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आगामी 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने आम जनता को इससे होने वाले लाभ के बारे में बताए।
उच्च न्यायालय के सभागार में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने पत्रकारों से भेंट कर राष्ट्र लोक अदालत के बारे में बताया ।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से 11 दिसम्बर 2021 को सवेरे दस से शाम पांच बजे तक राज्य के उच्च न्यायालय, समस्त जनपद व अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं श्रम न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ओ.एस.डी.उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सय्यद गुरफान ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई.एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, वैवाहिक/पारिवारिक न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्तों और सेवानिवृत्ति के मामले, धन वसूली के मामले सहित अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें, उसका निस्तारण किया जायेगा।
बता दे कि लोक अदालत में दो पक्ष अपने बीच उपजे वाद विवाद को सुलझाकर उसे न्यायालय में निस्तारित करते हैं । इससे न्यायालय में पेंडिंग केस निबट जाते हैं और समाज के बीच एक अच्छा माहौल बना रहता है।