स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में काशीपुर के महुवाखेड़ागंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव मल्होत्रा ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है ।
सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव, निदेशक शहरी विकास और प्रभारी अधिशासी अधिकारी यशवीर सिंह राठौर को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है, जबकी मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
याचिकाकर्ता संजीव मल्होत्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें पांच महीने पहले ही महुवाखेड़ागंज नगर पालिका का ई.ओ.बनाया गया था । लेकिन शहरी विकास सचिव ने विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग की आड़ में 27 दिसम्बर 2021 को उनका तबादला कर यशवीर सिंह राठौर को महुवाखेड़ा गंज का प्रभारी ई.ओ.बना दिया और उन्हें प्रभारी ई.ओ.द्वाराहाट बना दिया ।
याचिकाकर्ता के अनुसार वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महुवाखेड़ा गंज के बड़े उद्योगपतियों से प्रोपर्टी टेक्स की वसूली में लगे थे, जो लगभग 18 करोड़ रुपया सालाना है । उद्योगपति ये टैक्स नहीं देना चाहते हैं और उनके दबाव में सरकार ने उसका स्थान्तरण महुवाखेड़ा गंज से पहाड़ी क्षेत्र द्वाराहाट कर दिया ।
आरोप लगाया कि शहरी विकास विभाग ने जिसे जिम्मेदारी दी है वो अधिकार शासन की जगह पालिका बोर्ड के पास निहित है । याचिकाकर्ता ने ये भी आरोप लगाया है कि इस मामले में पैसे का लेनदेन हुआ है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास है । इसलिये मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाय क्योंकि यह मामला उनके स्थान्तरण के अलावा उद्योगपतियों के दबाव में लिया गया निर्णय भी है ।