स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाजपुर के चर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा की याचिका को सुनते हुए बाजपुर के एस.एच.ओ.को केस डायरी के साथ 17 मई की सवेरे 10:15 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय से सी.बी.आई.जांच की मांग की है ।
बाजपुर में 26 अप्रैल को लगभग 2 करोड़ की लेनदेन को लेकर हुई गोलीबारी में पुलिस के मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा सहित एक ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। वहीं, घटना में शामिल चार अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आरोपियों से पुलिस ने 4 लाइसेंसी असलहे और तीन कार बरामद की थी।
आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हुए चर्चित गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी ।
मामले में एस.एस.पी.मंजूनाथ टी.सी.ने बताया था कि बाजपुर में पौने दो करोड़ के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद अभियुक्त अविनाश अपने हथियारबंद साथियों के साथ दूसरे पक्ष के साथ प्रकाश के घर आ धमका और दो पक्षों में फायरिंग हो गई । इस वारदात में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी।
आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में पूर्व महाधिवक्ता यू.के.उनियाल ने अविनाश की तरफ से जिरह की । उन्होंने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल अविनाश शर्मा के मामले में दो एफ.आई.आर.दर्ज की गई हैं जो अपने आप में गलत है ।
एकलपीठ ने अपने आदेश में बाजपुर के एस.एच.ओ.को 17 मई को सवेरे 10:15 बजे व्यक्तिगत रूप से मय केस डायरी के न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है ।