समाज कल्याण विभाग के निलंबित सहायक निदेशक कांति राम जोशी की जमानत खारिज कर दी गई हैl
समाज कल्याण के सहायक निदेशक कान्तिराम जोशी को सरकारी धनराशि के गबन के मामले मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 10.02.2023 को जेल भेज दिया गया था। कान्तिराम जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध जिला जज टिहरी योगेश कुमार गुप्ता की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
जिला जज टिहरी योगेश कुमार गुप्ता ने आज कान्तिराम जोशी की जमानत पर सुनवाई की । जिला जज ने कान्तिराम जोशी द्वारा किये गये गबन के मामले को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
जिला जज के आदेश के बाद यह साफ है कि कान्तिराम जोशी को फिलहाल जेल की हवा खानी होगी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले 20 फरवरी को ही गबन के इसी मामले मे शासन द्वारा कान्तिराम जोशी को निलम्बित कर दिया गया था।