उत्तरकाशी के पुरोला में बढ़ते मामले को देखते हुए महापंचायत से पहले धारा 144 लागू कर दी गई है।
धारा 144 14 जून से 19 जून 2023 तक लागू रहेगी। नगर क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा विगत घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप प्रदर्शन रैली आयोजित कर शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके चलते धारा 144 लागू की गई है।
उक्त धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 भ.द.वि. के अंर्तगत दंडनीय होगा। जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाएं रखने में सहयोग के साथ ही निषेधाज्ञा का पालन करें।