पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result

Home उत्तराखंड

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम: केवल संचालन खर्च तक ही वसूली की अनुमति। अतिरिक्त फीस लौटाने के निर्देश

May 28, 2025
in उत्तराखंड
RTI खुलासा : सरकारी कार्यालय में महीने में 4 या उससे अधिक दिन देर से आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान
ShareShareShare
Advertisement
ADVERTISEMENT
  • शुल्क, ड्रेस, किताबों व बस सेवा पर भी सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी

काशीपुर, 28 मई 2025 — उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर अब लगाम लगाई जा रही है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निजी विद्यालय केवल संचालन खर्चों को पूरा करने की सीमा तक ही फीस वसूल सकते हैं। यदि इससे अधिक शुल्क वसूला गया है तो उसे तत्काल अभिभावकों को वापस करना होगा।

विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को सरकार द्वारा निर्धारित मदों से इतर शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। पुनः प्रवेश शुल्क, काशन मनी या अन्य किसी भी मद में वसूली पर पूर्णतः रोक है।

सूचना के अधिकार से खुला मामला

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी आर.आर. सोलियाल द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2025 के महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा और 24 मार्च 2025 के निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं।

इन दस्तावेजों के अनुसार, सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीबीएसई की अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2018 और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश (याचिका संख्या 640/645/669/811/813/835/2018 एवं 3302/2017) का अक्षरशः पालन कराएं। उल्लंघन की स्थिति में स्कूल की मान्यता रद्द करने और आर्थिक दंड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

शुल्क निर्धारण के सख्त नियम

निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—

  • स्कूल केवल उतनी ही फीस वसूल सकते हैं जिससे स्कूल संचालन का खर्च निकले।

  • दाखिले के समय किसी प्रकार का चंदा या अनावश्यक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

  • सरकार द्वारा तय शीर्षकों के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं होगा।

  • एक बार प्रवेश होने के बाद दोबारा काशन मनी या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

  • फीस वृद्धि केवल सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है।

किताबों और ड्रेस के नाम पर भी रोक

इसके अलावा उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत:

  • स्कूल किसी भी छात्र को विशेष बुकसेलर से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

  • पुराने पाठ्यपुस्तकों के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

  • स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर भी एकाधिकार नहीं चलाया जा सकता।

स्कूल बसों में सुरक्षा अनिवार्य

छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मनमानी पर कार्रवाई तय

महानिदेशक और निदेशक शिक्षा विभाग के पत्रों के अनुसार, यदि किसी विद्यालय द्वारा छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लिया गया है, तो संबंधित धनराशि अभिभावकों को तुरंत वापस की जानी चाहिए। नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।


Previous Post

ब्रेकिंग: त्रिकाल शराब ब्रांड पर आबकारी विभाग सख्त, लगाया बैन

Next Post

एसजीआरआर एजुकेशन मिशन की शिक्षक चयन प्रक्रिया शुरू, उत्तर भारत से 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने लिया भाग

Next Post
एसजीआरआर एजुकेशन मिशन की शिक्षक चयन प्रक्रिया शुरू, उत्तर भारत से 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने लिया भाग

एसजीआरआर एजुकेशन मिशन की शिक्षक चयन प्रक्रिया शुरू, उत्तर भारत से 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने लिया भाग

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • टेंडर घोटाले से हड़कंप — कृषि विभाग को रद्द करना पड़ा करोड़ों रुपये का कृषि मेला
  • उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रही वूमेन मल्टी डे चैलेंजर्स ट्रॉफी, चार टीमों की शानदार टक्कर शुरू
  • बड़ी खबर: उत्तराखंड में उपभोक्ता आयोग बेहाल। 4 अध्यक्ष संभाल रहे 13 जिलों का काम
  • दुखद: लापता नाबालिग का शव नैनीझील से बरामद..
  • बड़ी खबर: बदरीनाथ से लौट रही 42 तीर्थयात्रियों से भरी बस में लगी आग।  टला बड़ा हादसा..
  • Highcourt
  • इनश्योरेंस
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« May    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!