हाइकोर्ट ने दिए महिला तकनीकि संस्थान मे तालाबंदी हटाने के आदेश

  हाई कोर्ट ने लगभग 1 माह से महिला तकनीकी संस्थान सुद्धोवाला में चल रही तालाबंदी को खत्म करने के आदेश दिए हैं। इससे आंदोलनरत फैकल्टी शिक्षकों को झटका लगा है। ताला बंदी के खत्म होने से लंबे समय से पढ़ाई लिखाई से विरत छात्राओं की पढ़ाई लिखाई सुचारू होने की उम्मीद है। हड़ताल के […]

 

हाई कोर्ट ने लगभग 1 माह से महिला तकनीकी संस्थान सुद्धोवाला में चल रही तालाबंदी को खत्म करने के आदेश दिए हैं। इससे आंदोलनरत फैकल्टी शिक्षकों को झटका लगा है। ताला बंदी के खत्म होने से लंबे समय से पढ़ाई लिखाई से विरत छात्राओं की पढ़ाई लिखाई सुचारू होने की उम्मीद है। हड़ताल के चलते छात्राओं की इंटरनल परीक्षाएं भी बाधित हो गई थी।

हाईकोर्ट ने यह निर्णय समाजसेवी पूजा बहुखंडी  द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया है ।याचिका नम्बर 113/2017 विरुद्ध शिक्षकों द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध  में उनके वकील श्री अभिषेक वर्मा एवम अजय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उनके अथक प्रयासों के बाद आज हड़ताल एवम तालाबन्दी तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने व तालाबन्दी हटाने हेतु निदेशक श्रीमती अलकनंदा अशोक को निर्देशित किया है कि जिलाधिकारी की मदद से ताला खुलवाने के प्रबंध करें जिससे कि तत्कालप्रभाव से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकें ।

देखना यह है कि 48 शिक्षक कोर्ट के आदेश के अनुपालन में क्या रुख अपनाते हैं। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है।

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