सरकार ने राज्य तथा निगमों में दिव्यांगों के लिए निर्धारित आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है।यह आरक्षण अंधता अथवा कम दिखाई देने सहित बधिर और कम सुनाई देने वाले लोगों के साथ साथ चलने फिरने में विकलांगता, मस्तिष्क आघात, कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लागू किया गया है।
प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने आज दिनांक 27 अक्टूबर को जारी एक शासनादेश में कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के दिव्यांगों को अनुमन्य 3% क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। यह आरक्षण राज्य के अधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में लागू होगा।