
प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने आज दिनांक 27 अक्टूबर को जारी एक शासनादेश में कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के दिव्यांगों को अनुमन्य 3% क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। यह आरक्षण राज्य के अधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में लागू होगा।







