Dehradun Diwali News 2026: दीपावली से पहले देहरादून जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों पर ही नियमानुसार की जाएगी। इसके लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और बाजारों में यातायात सुचारू रखने के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं।
देहरादून में इन जगहों पर होगी पटाखों की बिक्री
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2026 को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थलों, अस्थायी लाइसेंस जारी करने और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई।
नगर निगम देहरादून क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए इन स्थानों को चिह्नित किया गया है:
- रेजर ग्राउंड
- हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट, 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र
- पुराना बस अड्डा, देहरादून
इनके अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थलों का चयन नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा। प्रशासन के अनुसार, निर्धारित स्थलों के अलावा दुकानों में पटाखों की बिक्री की अनुमति भी नियमों और सुरक्षा मानकों के पालन के आधार पर ही दी जाएगी।
पटाखे बेचने के लिए लेना होगा अस्थायी लाइसेंस
प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस को अनिवार्य बताया है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। संबंधित पुलिस अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना भी जरूरी होगा। लाइसेंस जारी करने से पहले आवश्यक औपचारिकताओं और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बिना लाइसेंस या निर्धारित शर्तों के विपरीत पटाखे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पटाखों की दुकानों पर अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी
दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को चिह्नित बिक्री स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की दुकान लगाने वाले लाइसेंसधारकों को अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने होंगे।
दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री रखने और आग लगने की आशंका पैदा करने वाली असुरक्षित व्यवस्था पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
बिजली के तारों और शॉर्ट सर्किट पर रहेगी नजर
पटाखों की दुकानों में विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। बिक्री स्थलों पर सुरक्षित विद्युत संयोजन, उचित वायरिंग और विद्युत उपकरणों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
दुकानों में विद्युत भार के अनुरूप संयोजन सुनिश्चित करने और शॉर्ट सर्किट की आशंका को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।
बाजारों में अतिक्रमण करने पर होगी कार्रवाई
दीपावली के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सड़क और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की दुकानों के आसपास टेबल, ठेली या अन्य सामान रखकर रास्ता बाधित करने की अनुमति नहीं होगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य बाजारों में आवागमन सुचारू रखना और किसी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए रास्ता उपलब्ध कराना है।
संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को स्लम एरिया सहित संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर विशेष सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न एसडीएम और संबंधित अधिकारी शामिल हुए।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना, आग की घटनाओं को रोकना तथा बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू रखना है।






