हाई कोर्ट नैनीताल ने गीताराम नौटियाल को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के आदेश पर स्टे देने से किया इनकार
हरिद्वार निवासी पंकज कुमार द्वारा गीताराम नौटियाल को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिए गए स्टे आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
माननीय मुख्य न्यायधीश रंगनाथन एवं माननीय न्यायधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंकज कुमार द्वारा दायर याचिका में श्री नौटियाल को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रदान किए गए स्टे आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 11 सितंबर 2019 की तिथि सुनवाई हेतु नियत कर दी है।
गौरतलब है कि एसआईटी हरिद्वार द्वारा छात्रवृत्ति घोटाले मामले में पिक एंड चूज के आधार पर सिर्फ गीताराम नौटियाल को टारगेट किए जाने पर गीता रानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शरण में चले गए थे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाती है उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब तलब कर लिया था मुख्य सचिव ने अनुसूचित जनजाति आयोग में गीताराम नौटियाल के पक्ष में अपने तथ्य रखें जिस पर गीताराम नौटियाल का पक्ष मजबूत हो गया था अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर स्टे को जारी रखा हुआ था किंतु इस बीच हरिद्वार निवासी पंकज कुमार आयोग द्वारा दिए गए इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे हाई कोर्ट आयोग द्वारा दिए गए को खारिज करने से इंकार कर दिया है