हाईकोर्ट ब्रेकिंग : नाबालिग से रेप और हत्या पर दरिंदे को मृत्युदंड की सजा बरकरार

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने काठगोदाम के चर्चित नाबालिग कशिश(काल्पनिक नाम)हत्याकांड को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस मानते हुए मुख्य अभियुक्त अख्तर अली की लोवर कोर्ट की 376 ए में मृत्य दण्ड की सजा को बरकरार रख दिया है।


वर्ष 2014 में पिथौरागढ़ से शादी में शिरकत करने काठगोदाम आई सात वर्षीय कशिश का ट्रक चालक अख्तर अली, प्रेम पाल और जूनियर मैसी उर्फ ‘फौकसी’ ने रात के समय अपहरण कर रेप किया था। कशिश का शव पुलिस ने गौला नदी से बरामद किया था । पुलिस ने डी.एन.ए.रिपोर्ट के आधार पर अपने केस को मजबूत किया था। लोवर कोर्ट ने तीन में से अख्तर अली को मृत्युदण्ड जबकि जूनियर मैसी को बरी कर दिया था। इसके अलावा प्रेम पाल को साजिश में शामिल होने के कारण जेल जाना पड़ा था ।

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