कैबिनेट के निर्णय
1.सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को मंजूरी ।
2. जल नीति 2019 को मंजूरी ।
3. पी.पी.पी. मोड नीति 2012 में संशोधन।
4. राज्य की आई.टी.आई. में फीस वृद्धि को मंजूरी, फीस वृद्धि के फल स्वरुप मिलने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा आई.टी.आई. व कुछ हिस्सा राजकोष में जमा होगा।आई .टी.आई. के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार इस राशि का उपयोग करेगी।
5. जंगली जानवरों से जान -माल की हानि का मुआवजा अब वन विभाग के जगह आपदा के फंड से मिलेगा ।
6. टिहरी झील के पास आइटीबीपी के एडवेंचर सेंटर को मंजूरी। इसमें जब तक भूमि उपलब्ध ना हो तब तक पर्यटन विभाग के भवनों का उपयोग किया जाएगा।
7. डॉ आर.एस. टोलिया प्रशासकीय अकादमी नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी ।
8. मंत्री अब स्वयं अपना इनकम टैक्स भरेंगे।
9. राज्यपाल सचिवालय और राजभवन की अब से एक ही नियमावली होगी।
10. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास नियमावली में संशोधन। अब पुराने घर के नवीनीकरण अथवा उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए 143 की जरूरत नहीं, बैंक से ऐसे होमस्टे को अब मिल सकेगा लोन।
11. मोटरयान नियमावली में संशोधन, अब 30 दिन के भीतर संबंधित थाने को रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी।
12. उत्तराखंड डेयरी सहकारी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्कूलों के लगभग 6 लाख बच्चों को सप्ताह में 1 दिन पोस्टिक दूध मिलेगा।
13. पशुपालन विभाग के तहत वैक्सीनेटर सेवा नियमावली को मंजूरी।
14. उत्तराखंड राजस्व अभिलेख 2019 का प्रख्यापन किया गया , इसके लिए प्रदेश में 10 सदस्य कमेटी बनेगी और जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।