ओनिडा अग्निकांड में आरोपी ओम प्रकाश होंगे मुख्य सचिव? साढे तीन साल से दबी एसआईटी रिपोर्ट
ओनिडा अग्निकांड में बुरी तरह घिर चुके अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश का मुख्य सचिव बनना तय लगता है। 1987 बैच के ओमप्रकाश मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि 1988 बैच की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, 1985 बैच के अनूप वधावन, 1988 बैच के सुखविंदर सिंह संधू और 1990 बैच की मनीषा पंवार भी मुख्य सचिव पद की योग्यता रखते हैं। किंतु ओम प्रकाश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खासम खास हैं। सरकार की मनसा को देखते भी केंद्र में तैनात शायद ही कोई अफसर उत्तराखंड आना चाहेगा।
यही कारण लगता है कि, त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक साढे तीन साल से उनके खिलाफ ओनिडा फैक्ट्री के अग्निकांड को लेकर चल रही एसआईटी जांच ठंडे बस्ते में दबी हुई है। जाहिर है कि ओमप्रकाश के मुख्य सचिव बनने के बाद एसआईटी जांच भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। एक बार तो इसकी जांच एसआईटी से हटाकर सीबीसीआईडी को सौंप दी गयी थी। हाईकोर्ट ने तब तीन साल पहले ही ओनिडा अग्निकांड के मामले की सुनवाई करके अपना रुख साफ कर दिया था। बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट का फैसला किसी अंधे की भी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। हाई कोर्ट ने ओनिडा प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा था कि इसकी जांच वही पुरानी वाली एसआईटी करेगी, जिसकी मुखिया आइपीएस नीरू गर्ग थी।
पाठकों को याद होगा कि, ओनिडा फैक्ट्री अग्नि कांड की सुनवाई नीरू गर्ग की अगुवाई में एसआईटी कर रही थी। बाद में ओम प्रकाश ने अपने आप को एसआईटी की जांच में बुरी तरह घिरा हुआ पाते हुए राजनीतिक दबाओं का इस्तेमाल करते हुए एसआईटी को ही निष्क्रिय करवा दिया था। हाईकोर्ट मे तीन साल पहले नवम्बर 2017 को एक बहस में ओम प्रकाश की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पूरा जोर दिया और कहा कि इस प्रकरण की जांच भले ही सीबीआई से करा ली जाए, किंतु उस एसआईटी को यह जांच न दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग को कड़ी निंदा करते हुए ठुकरा दिया। हाईकोर्ट की बातों का लब्बोलुआब यह था की हमने तुम्हें सुनना था सुन लिया। फैसला क्या देना है, यह हमारा काम है। इसकी जांच एसआईटी करेगी। किंतु अब साढे तीन साल बाद भी एसआईटी खामोश है।
पाठकों को याद होगा कि, उत्तराखंड के रुड़की में 8 फरवरी 2012 को ओनिडा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड में 12 लोगों की जिंदा भुनकर मौत हो गई थी। इस अग्निकांड में गांव के ही महक सिंह नाम के व्यक्ति के भाई कृष्ण बल्कि मौत हुई थी। महक सिंह ने धारा 304 में ओनिडा समूह के चेयरमैन जीएल मीरचंदानी व सुधीर महिंद्रा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। ईमानदार छवि के लिए विख्यात कोतवाल महेंद्र सिंह नेगी ने अपनी जांच में पाया था कि महक सिंह के आरोप बिल्कुल सही थे। कोतवाल महेंद्र सिंह नेगी ने पाया था कि फैक्टरी के पास अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की डेट भी निकल चुकी थी। और फैक्टरी ने अग्निशमन के निर्देशों को भी नहीं माना था।
इसमें सीधे-सीधे मालिक की ही गलती थी कि न तो उन्होंने ‘बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी प्रमाण पत्र’ लिया था और न ही अग्निशमन विभाग के निर्देश माने थे। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। इस तरह से वह फैक्ट्री में अवैध उत्पादन कर रहे थे। फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र तक नहीं थे। जब तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह ओमप्रकाश को लगा कि इस मामले में कोतवाल महेंद्र सिंह नेगी और तत्कालीन एसएसपी अरुण मोहन जोशी फैक्ट्री वालों को ही फंसा देंगे तो उन्होंने दोनों का ट्रांसफर करा दिया। प्रमुख सचिव गृह होने का दुरुपयोग करते हुए ओम प्रकाश ने मामले की विवेचना करने वाले विवेचक और जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए तथा अग्निकांड में मारे गए परिजनों को अपने सचिवालय स्थित कार्यालय में बुलाकर खूब दबाव डलवाया और यह जांच रिपोर्ट बदलने के लिए कहा।
7 जून 2013 को प्रमुख सचिव गृह को लिखे एक पत्र में राज्य अभियोजन के संयुक्त निदेशक ने साफ लिखा है कि 30 मई 2013 को प्रमुख सचिव ग्रह ओम प्रकाश द्वारा विवेचक, महेंद्र सिंह नेगी ,अभियोजन विभाग के अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक ली गई थी। इसमें उन पर मुकदमे को कमजोर करने और फैक्ट्री के मालिक का नाम हटाने के लिए काफी दबाव डाला गया। यहां पाला एक ऐसे कोतवाल से पड़ा था जो अपनी वर्दी में भी जेब नहीं सिलवाता। 13 जून को SSP का ट्रांसफर ओमप्रकाश ने करा दिया और 14 जून को महेंद्र सिंह नेगी से भी ओनिडा फैक्ट्री की जांच का कार्य हटाकर राजीव डंडरियाल को सौंप दिया।
राजीव डंडरियाल टिहरी जिले के थाना मुनिकीरेती में तैनात थे। ओम प्रकाश ने तत्कालीन डीआईजी केवल खुराना से दबाव में यह आदेश करवाए। बाद में केवल खुराना ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ लिख दिया कि यह ट्रांसफर भी ओमप्रकाश ने ही कराया था। जैसे ही ओमप्रकाश ने इन दोनों से जांच का काम हटाया, उसके अगले ही दिन तत्कालीन उपमहानिरीक्षक गढ़वाल का कार्यभार देख रहे खुराना को निर्देश दिए कि इस विवेचना को आईपीसी की धारा 304 में चलाने के बजाए 304 ए में चलाया जाए। ऐसा करने का ओमप्रकाश को कोई अधिकार नहीं था। धारा 304 में आजीवन कारावास या 10 साल की जेल और जुर्माने की सजा होती है। जबकि 304ए में लापरवाही के कारण हुई मौत आती है। इसमें अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना होता है।
अधिकतर मामले जुर्माने में खत्म हो जाते हैं। भारत की आजादी के 70 सालों में किसी भी ब्यूरोक्रेट ने कभी भी अभियोजन और विवेचना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। न्याय संहिता की भाषा में एक लोक सेवक के लिए ऐसा हस्तक्षेप संगीन अपराध है। न्यायपालिका इसका कड़ा संज्ञान लेती है। इस पूरे मामले में ओमप्रकाश की भूमिका कुछ ऐसी ही थी जैसे वह तनख्वाह तो सरकार से ले रहे थे किंतु चाकरी फैक्ट्री मालिक की बजा रहे थे। ऐसा भ्रष्ट अफसर त्रिवेंद्र रावत के आंखों का तारा बना हुआ है।
सूत्रों के अनुसार ओमप्रकाश ने विवेचक को अपने हाथ काट कर दे दिए हैं। ओम प्रकाश ने साफ-साफ स्वीकार किया है कि उन्होंने विवेचक, फैक्ट्री मालिक और अभियोजन को अपने यहां बुलाकर बैठक की थी। इससे बड़ा संगीन अपराध एक लोक सेवक के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता।
ओमप्रकाश के दबाव का परिणाम यह हुआ कि जहां पहले कोतवाल महेंद्र सिंह नेगी ने अपनी जांच के बाद न्यायालय रुड़की से फरार फैक्ट्री मालिकों की गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट लेकर लगभग कुर्की के आदेश तक करा दिए थे, नए विवेचक ने उन्हें पानी में बहा दिया। और एक-दो दिन में ही जांच की खानापूर्ति कर मीरचंदानी का नाम अभियुक्त से हटा दिया। डंडरियाल जैसे अफसरों के ऐसे कृत्यों पर वाकई उत्तराखंड के शहीदों को भी अफसोस होता होगा। विवेचक की जांच के बाद भी जब हरिद्वार के एसएसपी और विवेचक पर मामले को और हल्का करने का दबाव डाला गया तो अपनी नौकरी पर खतरा समझते हुए एसएसपी और नये विवेचक ने और आगे कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब दोबारा से प्रमुख सचिव गृह ओमप्रकाश आगे आए और उन्होंने संविदा पर काम कर रहे अभियोजन के संयुक्त निदेशक को विधिक राय देने का आदेश दिया।
जबकि मामले की केस डायरी से बिल्कुल साफ है कि विवेचक ने कभी भी विधिक राय मांगी ही नहीं थी। संविदा पर ओमप्रकाश की दया से काम कर रहे संयुक्त निदेशक विधि ने ओमप्रकाश की मर्जी के हिसाब से अभियुक्तों की पैरवी में ही विधिक राय दे डाली। उन्होंने जो लिखा उसका मतलब था कि मृतकों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति और रोजगार दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा नरमी बरती जाए। संविदा के अभियोजन ने अपनी रिपोर्ट में फैक्ट्री मालिकों को जिम्मेदार ठहराए जाने वाले किसी भी बिंदु का उल्लेख ही नहीं किया। ओम प्रकाश खुद भी स्वीकार करते हैं कि यह उनके जीवन की महान भूल थी।
प्रिय पाठकों हाई कोर्ट के कड़े तेवरों के बाद भी ओमप्रकाश के खिलाफ ओनिडा प्रकरण की जांच का लंबित होना यह बताता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की दुरभिसंधि में कौन कौन शामिल हैं। इसकी तहकीकात और पड़ताल भी आवश्यक है।
प्रिय पाठकों! लोकतंत्र में लोकलाज ही सब कुछ है। जब तक पाठक और अन्य सामाजिक संगठन इस बेशर्म गठबंधन पर एतराज नहीं जताएंगे, तब तक पर्वतजन कितने भी पार्ट–1 पार्ट 2 निकाल ले कोई फायदा नहीं।इसलिए पाठकों से भी अनुरोध है कि आप इस पर एतराज जताएं क्योंकि ओमप्रकाश नाम का यह भ्रष्ट दीमक उत्तराखंड की जड़ों को खोखला कर रहा है। मुख्यमंत्री को लगता है कि ओम प्रकाश से काबिल अफसर उनकी नजर में कोई नहीं है।आप से अनुरोध है कि यदि आपको उत्तराखंड के हित मे उचित लगे तो इस खबर को जमकर शेयर करें तथा कमेंट करें। और यदि आपके पास भी कोई सूचना है तो कमेंट हमसे हमारे मोबाइल नंबर 7983314365 पर साझा करें। अपने स्तर से मुख्यमंत्री को बताएं कि आप ओमप्रकाश को लेकर क्या राय रखते हैं!