डंडा: मद्यनिषेध पर निर्देश नही मानने पर अवमानना नोटिस। फिर शपथपत्र के निर्देश

मद्यनिषेध पर निर्देश नही मानने पर अवमानना नोटिस। फिर शपथपत्र के निर्देश

 

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश का पालन नही करने पर सचिव आबकारी को दोबारा शपथपत्र पेश करने को कहा है। नैनीताल निवासी अधिवक्ता डी.के.जोशी द्वारा उच्च न्यायालय के एक पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सचिव आबकारी द्वारा शपथपत्र पेश किया गया। इस पर याचिकर्ता द्वारा आपत्ति जताई गई। जिस कारण न्यायालय ने अब सचिव आबकारी से दोबारा शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार आबकारी के सचिव ने उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन नहीं किया। जिसके बाद याचिकाकर्ता अवमानना याचिका लेकर न्यायालय पहुंचे।

न्यायालय ने 29 अगस्त 2019 को 6 महीने के भीतर मद्यनिषेध पर आबकारी अधिनियम की धारा 37(क) के अंतगर्त नीति बनाने को कहा था। लेकिन अभीतक सरकार के द्वारा न्यायालय के निर्देशों का पालन नही किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमे मुख्यतः राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से पूर्ण शराबबंदी के लिए नीति बनाए। प्रदेश में संचालित सभी शराब की दुकानों में सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाए और सभी धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री पर प्रतिबंधित लगे।

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