स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 54-लोहाघाट विधानसभा निर्वाचन 2022 में पूरन फर्त्याल की चुनाव याचिका में खुशाल अधिकारी सहित सातों उम्मीदवारों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है।
याचिकाकर्ता पूरन फर्त्याल ने न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ से कहा कि खुशाल अधिकारी ने अपना नामांकन पत्र 24 जनवरी को दाखिल किया, जबकि शपथपत्र 28 जनवरी को बनाया। उन्होंने अपने शपथपत्र में सरकार के साथ हुई संविदाओं को छुपाया है और निर्वाचित होने के बाद भी 31 मार्च को संविदा के आधार पर ठेका प्राप्त किया है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सभी प्रत्याशियों समेत निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।