रिपोर्ट / ललित बिष्ट
अल्मोड़ा/द्वाराहाट:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा महोदय के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियो/ मजदूरों का सघन सत्यापन अभियान चलाया गया. चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र में पांच और मकान मालिकों द्वारा अपने मकान में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किरायेदारों को रखे हुए पाये गये जिनका धारा-83 पुलिस अधिनियम में चालान किया गया, जिसमें से 04 मकान मालिकों से मौके पर 5000-5000 रुपये प्रत्यके पर जुर्माना करते हुए कुल 20,000/- संयोजन शुल्क वसूला गया तथा एक मकान मालिक द्वारा मौके पर जुर्माना अदा नही करने पर 10,000/- रुपये का चालान माननीय न्यायालय किया गया। इस कार्यवाही के दौरान सघन चैकिगं करते हुए कुल- 205 बाहरी व्यक्तियो / मजदूरो/ किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया गया ।
उल्लघंनकर्ता मकान मालिकों के नाम ललित किरौला पुत्र हरक सिहं निवासी कफड़ा द्वाराहाट – 5000/- रुपये, प्रवेश शाह पुत्र स्व ईश्वर लाल निवासी द्वाराहाट बाजार– 5000/- रुपये, मनोज सिंह बिष्ट पुत्र भोपाल सिंह बिष्ट निवासी ग्राम हाट गांव थाना द्वाराहाट– 10,000/- चालान मा0न्या0, सोबन सिहं पुत्र उमेद सिहं निवासी सिकगसेरा नयाल थाना द्वाराहाट – 5000/- रुपये, महेन्द्र सिहं पुत्र गोपाल सिह निवासी देवलधार द्वाराहाट– 5000/- रुपये तथा बिना सत्यापन क्षेत्र में घूमने वाले एवं फैरी लगाने वाले 05 व्यक्तियो के विरुद्ध भी पुलिस अधिनियम में कार्यवाही की गई, इस दौरान थाना क्षेत्र में 05 व्यक्ति बिना पुलिस वेरिफिकेशन के घूमते हुए एवं फैरी लगाते हुए पाये गये। जिनका मौके पर धारा-81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालान करते हुए उनसे 250- 250/- रुपये प्रति कुल 1250/- रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया।
पुलिस कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम का विवरण-
1- थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बिष्ट
2- उप निरीक्षक संतोष कुमार देवरानी
3- उप निरीक्षक मोहन सिंह सौन
4- उप निरीक्षक निखिलेश सिंह बिष्ट
5- कानि0 175 नापु दिनेश कुमार
6- कानि0 280 नापु मौ0 शाहिद
इस दौरान थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया कि अभी तक थाना क्षेत्र के कुल 18 मकान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 85000/- रुपया जुर्माना वसूला गया है जबकि एक मकान मालिक का चालान न्यायालय के लिये किया गया है तथा थाना क्षेत्र में एनाउन्समेन्ट करके क्षेत्र के समस्त मकान मालिकों से अनुरोध किया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को पुलिस वैरिफिकेशन के पश्चात ही अपने मकान में किरायेदार रखे और साथ ही यह भी चेतावनी दी गयी है यदि भविष्य में कोई व्यक्ति अगर बिना पुलिस वैरिफिकेशन के किराये पर रहता हुआ पाया जाएगा तो सम्बन्धित मकान मालिक के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।