हाईकोर्ट ब्रेकिंग : जानिए क्यों सचिव शहरी विकास को दिए उपस्थित होने के आदेश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा आज तक नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नौ जनवरी को सचिव शहरी विकास को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। न्यायालय राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखा […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा आज तक नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नौ जनवरी को सचिव शहरी विकास को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। न्यायालय राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खडीपीठ ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के लिए रख दी है।

  आपकों बता दे कि जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि पालिकाओं का पाँच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पूर्व चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाय,  तांकि नई बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। लेकिन दो माह से कम का समय रहने के बावजूद सरकार ने चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम घोषित तक नही किया है। जनहीत याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के निर्देश दिए जाएं।

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