स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में तय समय में निकाय चुनाव नहीं कराए जाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को अपनी सुविधानुसार निकाय चुनाव कराने के लिए कह दिया है।
आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर ने न्यायालय को बताया कि राज्य में 25 दिसम्बर 2024 तक चुनाव कराना सम्भव नहीं है, क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नामों को जोड़ने की प्रकिया जारी है। इसके पूरे होने के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकेगी।
मामले के अनुसार जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर की जनहित याचिका में कहा गया कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसम्बर माह में समाप्त हो गया है। कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह हो गए हैं लेकिन सरकार ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। उल्टा निकायों में अपने प्रशासको का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है। उस स्थिति में भी सरकार को छः माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कर्यक्रम घोषित तक नहीं हुआ है। सरकार को शीघ्र चुनाव कराने के लिए फिर से निर्देश दिए जाएं।