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सावधान : नाबालिग को स्कूटी देने पर वाहन स्वामी पर FIR, ₹36,000 का चालान

February 11, 2025
in उत्तराखंड
सावधान : नाबालिग को स्कूटी देने पर वाहन स्वामी पर FIR, ₹36,000 का चालान
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स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने के लिए देने वाले परिजन हो जाएं सावधान ! तल्लीताल पुलिस ने नाबालिक बच्चे के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ तत्लीताल थाने में लिखा मुकदमा।
मोटर वैहिकिल अधिनियम(एम.वी.एक्ट) में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत नैनीताल जिला पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए मुहिम चलाई है। इसके अंतर्गत, नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ.आई.आर.)दर्ज की गई। सोमवार को वाहन चैकिंग के दौरान नैनीताल में तल्लीताल डांट के पास दो बच्चे एक टैक्सी स्कूटी संख्या UK04TB7612 पर सवार होकर मल्लीताल की तरफ जा रहे थे। बच्चे, देखने में नाबालिक प्रतीत हो रहे थे। वाहन चालक को किनारे रोककर उससे डी.एल.और अन्य कागजात मांगे गए तो वो असमर्थ रहे। पूछताछ पर दोनों ने अपनी उम्र 16-16 वर्ष बताई, तथा नैनीताल के एक विद्यालय में इंटर के छात्र होना बताया।

बताया कि वो इस स्कूटी को ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लाए हैं। वाहन को सीज किया गया और ₹36,000 का कोर्ट चालान किया गया। चालान मशीन से वाहन स्वामी का नाम पता स्नो व्यू निवासी कुनाल रैशवाल मिला। नाबालिग को वाहन चलाने के लिए मालिक पर एम.वी.एक्ट की धारा 199ए के तहत अपराध है।

वाहन स्वामी के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर.नंबर 07/2025 धारा 199ए का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तल्लीताल के एस.ओ.रमेश बोरा ने घटना की जानकारी देते हुए आम जनमानस से अनुरोध किया है की वो नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को ना दें। यह एक दंडनीय अपराध है ऐसे बच्चे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं या दूसरे को दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं।


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