पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result

Home उत्तराखंड

गजब फरमान: विवाह पंजीकरण न होने पर रुकेगा वेतन। रीजनल पार्टी ने आदेश को बताया गैर कानूनी 

March 22, 2025
in उत्तराखंड
गजब फरमान: विवाह पंजीकरण न होने पर रुकेगा वेतन। रीजनल पार्टी ने आदेश को बताया गैर कानूनी 
ShareShareShare

देहरादून। समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत उत्तराखंड के जिलाधिकारियों द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि वे मार्च के अंत तक अपने विवाह का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर नहीं कराते हैं, तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इस आदेश का राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने कड़ा विरोध किया है और इसे गैरकानूनी बताते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि यूसीसी कानून के तहत विवाह पंजीकरण के लिए छह महीने की अवधि दी गई है, लेकिन मुख्य सचिव द्वारा 22 फरवरी 2025 को जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहीं भी मार्च के अंत तक पंजीकरण की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री की ‘गुड बुक’ में आने के लिए अपने स्तर से यह आदेश जारी कर रहे हैं।

आदेशों में एकरूपता नहीं, कर्मचारियों में आक्रोश

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि जिलाधिकारियों के आदेशों में स्पष्टता और एकरूपता का अभाव है। उदाहरण के लिए, चमोली के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी कर्मचारियों को विवाह पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है, जबकि अन्य जिलों के जिलाधिकारियों ने सिर्फ 20 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले दंपतियों को पंजीकरण के लिए कहा है। इससे कर्मचारियों के बीच भ्रम और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है।

सरकार को उठाना पड़ सकता है खामियाजा

रीजनल पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जिलाधिकारियों के इस आदेश पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो सरकार को कर्मचारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। पार्टी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे इस आदेश के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है और क्या जिलाधिकारियों के आदेशों को वापस लिया जाता है या नहीं।


Previous Post

बड़ी खबर: DMMC में 10.59 करोड़ का घोटाला। जांच रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई लटकी !

Next Post

प्रिंट मीडिया की प्रमाणिकता आज भी कायम : ऋतु भूषण खंडूरी

Next Post
प्रिंट मीडिया की प्रमाणिकता आज भी कायम : ऋतु भूषण खंडूरी

प्रिंट मीडिया की प्रमाणिकता आज भी कायम : ऋतु भूषण खंडूरी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • नकल विरोधी कानून पर डॉल्फिन छात्रों ने CM को कहा धन्यवाद
  • गजब कारनामा: अब सेवा पुस्तिका ढूंढेंगे देवता! PWD की चिट्ठी वायरल
  • 108 आपातकालीन सेवा कर्मियों को चार धाम यात्रा और आगामी मानसूनी सीजन के मद्देनजर दिया ‘ट्रामा केयर‘ प्रशिक्षण
  • बिग ब्रेकिंग: कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले ..
  • हाईकोर्ट सख्त: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर SSP से मांगी रिपोर्ट। अभद्र पोस्टों की जांच के निर्देश..
  • Highcourt
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
May 2025
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Apr    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!