हाईकोर्ट न्यूज: खनन अफसर और एस.एस.पी को अवैध खनन पर रोक के आदेश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर की बाजपुर तहसील के मनकी गौ घाट में बिना किसी अनुमति के रात के अंधेरे में किए जा रहे अवैध खनन संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यू.एस.नगर के खनन अधिकारी और एस.एस.पी.को तत्काल प्रभाव से अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने के साथ ही खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून के लिए तय की गई है।
मामले के अनुसार, सुबेग सिंह व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उधमसिंह नगर की बाजपुर तहसील में माफिया रात के अंधेरे में आरक्षित कोसी वन क्षेत्र की नदी में बिना अनुमति के अवैध खनन करते हैं। वन विभाग की टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो खनन माफियाओं ने उनपर हमला कर दिया। खनन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने थाना रामनगर में मुकदमा भी दर्ज कराया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर कोसी नदी में अवैध खनन पर लगाम नहीं लगाई गई तो वर्षा काल के दौरान क्षेत्र से लगते हुए गाँवो को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

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