जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश उत्तराखंड राज्य में शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए लागू होगा।
करवाचौथ पर महिला कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश
उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल ने प्रदेशभर में करवाचौथ पर्व के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।
इस फैसले से प्रदेश के सरकारी और संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवाचौथ पर्व पर अवकाश का लाभ मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेन्द्र कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। आदेश की प्रतिलिपि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निबंधक, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन के विभिन्न विभागों, जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार कराने का अनुरोध किया गया है।







