मंदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग पर जिलाधिकारी चंपावत के सख्त निर्देश

रिपोर्ट—–महेश चन्द्र पन्त  जनपद में मदिरा(शराब) की दुकानों पर हो रही ओवर रेटिंग की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नरेद्र सिंह भण्डारी ने जिला आबकारी अधिकारी चम्पावत को मदिरा की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मदिरा की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए […]

रिपोर्ट—–महेश चन्द्र पन्त

 जनपद में मदिरा(शराब) की दुकानों पर हो रही ओवर रेटिंग की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नरेद्र सिंह भण्डारी ने जिला आबकारी अधिकारी चम्पावत को मदिरा की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने मदिरा की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों के बाहर इससे संबंधित फ्लेक्सी चस्पा कर सूचित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों  के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा सभी मदिरा की दुकानों में फ्लैक्सी भी लगाई जा रही है।

    जिलाधिकारी ने कहा कि ओवर रेटिंग दंडनीय अपराध है । ओवररेटिंग पाए जाने पर आबकारी नीति के तहत ₹50000 से लेकर दुकान के निरस्तीकरण तक का प्रावधान है।

        जिलाधिकारी ने थाना अध्यक्ष, आबकारी विभाग व समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करें,तथा मदिरा की दुकानों पर नियमित निरीक्षण करने के साथ ही समय समय पर औचक निरीक्षण भी करें, किसी भी मदिरा की दुकान में अनियमितता पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें ।

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को ओवरेटिंग संबंधित शिकायत करनी है तो क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को 9897083208, व टोल फ्री नंबर 1800 104 253 पर शिकायत कर सकते हैं।

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