देहरादून: पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, तीन तलाक देने और दोबारा साथ रखने के लिए कथित तौर पर हलाला का दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति फरमान और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में घटना से जुड़े मोबाइल संदेश और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कराने की मांग की है।
करीब ढाई साल पहले हुआ था निकाह
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह करीब ढाई साल पहले इस्लामपुर, बिजनौर में हुआ था। निकाह के बाद उसका पति उसे देहरादून ले आया था। दोनों यहां किराए के मकान में रह रहे थे।
महिला का आरोप है कि करीब चार महीने पहले उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। उस समय पति की बहन भी मौके पर मौजूद थी। तीन तलाक के बाद महिला अपने मायके चली गई।
पीड़िता के मुताबिक, इसके बावजूद वह अपना वैवाहिक जीवन बचाने और पति के साथ दोबारा घर बसाने की कोशिश करती रही।
पति के गांव पहुंची तो मारपीट का आरोप
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 14 जुलाई को वह अपने पति के गांव स्थित घर पहुंची थी। उसने पति और ससुराल पक्ष से तीन तलाक वापस लेने और दोबारा साथ रखने का अनुरोध किया।
आरोप है कि इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला वापस देहरादून आ गई और अपनी बहनों के साथ रहने लगी।
पीड़िता का कहना है कि कुछ दिन बाद उसका पति भी देहरादून पहुंचा। आरोप है कि पति ने उससे माफी मांगी और दोबारा साथ रखने की बात कही।
दोबारा साथ रखने के लिए कथित हलाला की शर्त का आरोप
महिला का आरोप है कि पति ने उसे दोबारा अपने साथ रखने से पहले कथित तौर पर हलाला की शर्त रखी। पीड़िता के अनुसार, पति उस पर अपने बहनोई के साथ हलाला की प्रक्रिया से गुजरने का दबाव बना रहा था।
महिला ने इस कथित शर्त का विरोध किया और पुलिस से शिकायत की। उसका आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम के चलते वह मानसिक तनाव में है। पीड़िता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
तहरीर में महिला ने घटना से जुड़े मोबाइल संदेश और अन्य संभावित साक्ष्यों की भी जांच कराने का अनुरोध किया है।
पति के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा
पुलिस के अनुसार, महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी फरमान के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 85 और मुस्लिम विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति फरमान को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।
पुलिस कर रही मामले की जांच
इस मामले में महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, हलाला के दबाव, मारपीट और अन्य आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस शिकायत में बताए गए मोबाइल संदेशों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर सकती है।


