Haridwar News | PCPNDT Act Action | Fake Ultrasound Centers Busted
हरिद्वार: जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और मरीजों की जान से खिलवाड़ के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। PCPNDT Act (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) के उल्लंघन पर चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
फर्जी सेंटर और बिना डॉक्टर के चल रहा खेल
जांच में सामने आया कि ये सेंटर एक साल पहले पंजीकृत तो हो गए थे, लेकिन न तो संचालन शुरू हुआ और न ही वहां किसी योग्य डॉक्टर की तैनाती की गई।
इससे साफ है कि नियमों को दरकिनार कर फर्जी तरीके से मेडिकल कारोबार चलाने की कोशिश की जा रही थी।
सील सेंटर से मशीन गायब, कलियर में फर्जी डॉक्टर
सबसे चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक सील किए गए सेंटर से अल्ट्रासाउंड मशीन ही गायब कर दी गई।
वहीं कलियर क्षेत्र में एक सेंटर पर तैनात डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई, जिसके बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
सीएमओ डॉ. आरके सिंह के अनुसार, दोषियों के खिलाफ जल्द ही FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम की सख्ती: नियम तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन
रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में आयोजित PCPNDT सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ निर्देश दिए कि नियमों में ढिलाई बरतने वाले किसी भी सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा।
👉 बैठक में सामने आया कि 5 नए आवेदन में से केवल 1 को ही मंजूरी दी गई, जबकि 4 सेंटरों के रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए गए।
नई सुविधाओं को मिली मंजूरी
- CHC बहादराबाद और नारसन में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने को हरी झंडी
- पशु चिकित्सा केंद्रों के 12 में से 11 नवीनीकरण प्रस्ताव मंजूर
क्यों सख्त है PCPNDT Act?
- लिंग जांच जैसे अपराध रोकने के लिए
- अवैध मेडिकल प्रैक्टिस पर नियंत्रण
- मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
क्या बोले CMO?
सीएमओ डॉ. आरके सिंह ने बताया कि जिले में टीम बनाकर लगातार फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बिना अनुमति मशीन खरीद-बिक्री और संचालन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।




