गोविंद बल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौडी पौडी के बर्खास्त पूर्व कुलसचिव संदीप कुमार को धारा 409 477a के आरोप में एसआईटी द्वारा दिनांक 12.9.22 को गिरफ्तार किए जाने के पूर्व एसआईटी का ध्यान डायवर्ट करने के उद्देश्य से संदीप कुमार द्वारा दिनांक 7.9. 2022 को संस्थान के प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, सचिव सतर्कता तथा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक झूठा शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है कि संस्थान के कार्यवाहक निदेशक द्वारा संस्थान की प्रशासकीय परिषद BOG की 31वीं बैठक में संस्थान के 40 शिक्षकों को कैश स्कीम के तहत पदोन्नति के प्रकरण गलत ढंग से अनुमोदित करवा लिए गए हैं। जबकि इनमें से 70% शिक्षक AICTE के मानक पूर्ण नहीं करते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि कैश प्रमोशन के लिए जितने भी शिक्षकों के प्रकरण अनुमोदित कराए गए हैं उनमें से मात्र तीन से चार शिक्षकों (जिन के मामले माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है)को छोड़कर सभी शिक्षक AICTE के मानकों के अनुरूप शैक्षिक समय सीमा की अवधि पूर्ण करते हुए स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु सभी अहर्ता पूर्ण करते हैं।