इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितम्बर 2025 है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो देर न करें। खासकर पहली बार फाइल करने वालों के लिए यह प्रोसेस थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन असल में यह आसान है। चलिए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया:
1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले Income Tax Department की ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें।
होम पेज पर आपको ‘Register’ का विकल्प मिलेगा। यहां आप बतौर Individual, HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) या Partnership Firm रजिस्टर कर सकते हैं। ज्यादातर टैक्सपेयर “Individual” कैटेगरी चुनते हैं।
2. बेसिक डिटेल्स भरें
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PAN, नाम, जन्मतिथि और Resident Status भरना होगा। PAN ही आपकी यूजर आईडी होगी।
3. कॉन्टैक्ट डिटेल वेरिफाई करें
इसके बाद पोर्टल आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगेगा। इन पर आने वाले OTP से आपका अकाउंट वेरिफाई होगा। यही नंबर और ईमेल IT Department आपके साथ संपर्क के लिए इस्तेमाल करेगा।
4. पासवर्ड और लॉगिन सेट करें
OTP वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड ऐसा रखें जिसे कोई आसानी से अनुमान न लगा सके।
5. अकाउंट एक्टिवेशन
आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक Activation Link आएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
6. ITR फाइल करना शुरू करें
अब आप अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे:
- ऑनलाइन मोड (सीधे वेबसाइट पर फॉर्म भरें)
- ऑफलाइन मोड (फॉर्म डाउनलोड करके भरें और अपलोड करें)
कौन सा ITR फॉर्म चुनें?
- अगर आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आय Salary, Pension, Interest या एक हाउस प्रॉपर्टी से है, तो आप ITR-1 (Sahaj) चुन सकते हैं।
- बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम वालों को ITR-3/ITR-4 चुनना होगा।
फॉर्म में कई जानकारियां (जैसे TDS, AIS, 26AS) पहले से भरी होती हैं। इन्हें ध्यान से चेक करें और जरूरत पड़ने पर एडिट करें।
7. ITR सबमिट और ई-वेरिफाई करें
फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट करें। इसके बाद ITR को ई-वेरिफाई करना ज़रूरी है, वरना यह प्रोसेस नहीं होगा।
ई-वेरिफिकेशन के तरीके:
- Aadhaar OTP
- Net Banking
- Demat Account
- या फिर आप फिजिकल साइन किया हुआ ITR-V फॉर्म बैंगलोर भेज सकते हैं।
जरूरी बातें याद रखें
- ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितम्बर 2025 है।
- ई-वेरिफिकेशन फाइल करने के 30 दिन के अंदर करना जरूरी है।
- लेट फाइल करने पर आपको लेट फीस और पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
FAQs – ITR Filing से जुड़े आम सवाल
Q1. क्या ITR फाइल करना हर किसी के लिए जरूरी है?
👉 अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट (₹2.5 लाख या उससे ज्यादा) से ऊपर है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है।
Q2. ITR फाइल न करने पर क्या होगा?
👉 लेट फीस लगेगी और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। साथ ही लोन, वीजा या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है।
Q3. बिना आय के भी ITR फाइल किया जा सकता है क्या?
👉 हां, आप जीरो इनकम पर भी ITR फाइल कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में लोन या वीजा के लिए फायदा मिलता है।
Q4. ITR-1 और ITR-4 में क्या फर्क है?
👉 ITR-1 सिर्फ Salary, Pension, Interest और एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम वालों के लिए है।
👉 ITR-4 बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम और Presumptive Income वालों के लिए है।
Q5. ई-वेरिफिकेशन सबसे आसान तरीका कौन सा है?
👉 Aadhaar OTP सबसे आसान और तुरंत वेरिफिकेशन करने का तरीका है।
👉 अब आपके पास पूरी जानकारी है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो तुरंत IT Department के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया शुरू करें।


