वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह कदम देश के आम नागरिकों को सीधे राहत देने वाला है और लंबे समय से इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की मांग को पूरा करता है।
संशोधित टैक्स स्लैब:
– 12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा।
– 16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा।
– 24 लाख से 30 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स लगेगा।
इसके अलावा, सरकार ने एक नया 25% का टैक्स स्लैब भी पेश किया है। इस नई व्यवस्था के तहत:
– 18 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को सालाना 70,000 रुपये की बचत होगी।
– 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को सालाना 80,000 रुपये की बचत होगी।
– 25 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को सालाना 1,10,000 रुपये की बचत होगी।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:
– किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
– शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए पैसे पर टीडीएस हटा लिया गया है।
– टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
यह बजट मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है, जिससे उनकी आय में बचत और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।