उत्तराखंड शासन ने प्राइवेट बैंक में कोरोनावायरस के संक्रमण की सिंगल स्टेप जांच के लिए अधिकतम धनराशि तय कर दी है।
सरकारी या निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैंपल के लिए अब मात्र ₹2000 देने होंगे और यदि प्राइवेट लैब वाले स्वयं सैंपल एकत्र करने के लिए घर पर आते जाते हैं तो फिर इसके लिए ₹2400 भुगतान करना होगा।
यह सभी शुल्क जीएसटी सहित हैं।
घर पर से एकत्रित करने पर सैंपल को पिकअप करने, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन तथा रिपोर्टिंग की सभी फीस मिलाकर ₹2400 ही है।
आज चिकित्सा सचिव अमित सिंह नेगी एक कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से बताया कि प्रयोगशाला तक सैंपल पहुंचाने की जिम्मेदारी सैंपल लेने वाले चिकित्सालयों की होगी।
निजी चिकित्सालयों द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाने वाले सैंपल के लिए निर्धारित अधिकृत दर का भुगतान संबंधित व्यक्ति, जिसका टेस्ट किए जाना हो उसके द्वारा ही वहन किया जाएगा।
इसके अलावा परीक्षण के बाद आईसीएमआर के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्टेट सर्विलंस अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति भी उपलब्ध करना जरूरी होगा।
ऐसा न करना महामारी अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।