Uttarakhand Minimum Wages 2026 | Workers Salary Hike | VDA Increase News
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उद्योगों और निजी संस्थानों में काम करने वाले 3 लाख से अधिक श्रमिकों को बड़ी राहत दी है।
राज्य में इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन करीब 20 साल बाद संशोधित किया गया है, जबकि निजी और अनुसूचित संस्थानों के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) बढ़ाकर 518 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई दरें
मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें तय कर दी गई हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। श्रम विभाग के अनुसार, यह वेतन संशोधन लंबे समय से लंबित था, जिसे अब लागू कर दिया गया है।
ये होंगी नई न्यूनतम मजदूरी (VDA सहित)
- अकुशल श्रमिक: ₹13,800 प्रति माह
- अर्धकुशल श्रमिक: ₹15,000 प्रति माह
- कुशल श्रमिक: ₹16,900 प्रति माह
निजी संस्थानों के कर्मचारियों को भी लाभ
राज्य के निजी और अनुसूचित प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। प्रकाश चंद्र दुम्का (श्रमायुक्त) के अनुसार, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को अब ₹518 प्रति माह अतिरिक्त VDA दिया जाएगा। यह दरें भी 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
इन क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले का लाभ दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सड़क निर्माण, ईंट-भट्टा, होटल-रेस्टोरेंट, निजी क्लीनिक, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, डेयरी, बेकरी और निजी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
मजदूरी संहिता 2019 लागू करने की दिशा में कदम
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र की मजदूरी संहिता 2019 को प्रभावी किया जा रहा है और मजदूरी नियमावली 2026 पर कार्य जारी है। भविष्य में वेतन निर्धारण इसी के तहत किया जाएगा।
मई के वेतन में मिलेगा लाभ
श्रम विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और उप श्रमायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि श्रमिकों को बढ़े हुए वेतन और VDA का लाभ मई महीने के वेतन से दिया जाए।




