देहरादून। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। पंचायती राजनीति के लिहाज से यह चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं।
मतदान कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
- नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि: 11 अगस्त (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
- नामांकन वापसी: 12 अगस्त (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)
- मतदान की तिथि: 14 अगस्त (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
- मतगणना: मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद
पंचायती राज विभाग ने इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण भी जारी कर दिया है। इसमें पहले से जारी अनंतिम अधिसूचना में कोई बदलाव नहीं किया गया।
1 अगस्त को सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की गई थी और 2 से 5 अगस्त के बीच प्रदेशभर से 42 आपत्तियां प्राप्त हुईं।
देहरादून से सबसे अधिक आपत्तियां सामने आई थीं। सभी आपत्तियों का निपटारा समिति द्वारा 6 अगस्त को किया गया, जिसके बाद 7 अगस्त को अंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई।
12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण इस प्रकार है:
| जिला | आरक्षण स्थिति |
|---|---|
| उत्तरकाशी | अनारक्षित |
| टिहरी | महिला |
| पौड़ी | महिला |
| रुद्रप्रयाग | महिला |
| चमोली | अनारक्षित |
| देहरादून | महिला |
| ऊधमसिंह नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| नैनीताल | अनारक्षित |
| अल्मोड़ा | महिला |
| चंपावत | अनारक्षित |
| बागेश्वर | अनुसूचित जाति महिला (SC) |
| पिथौरागढ़ | अनुसूचित जाति (SC) |
अब राज्य निर्वाचन आयोग इन आरक्षण के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया संचालित करेगा।


