अतिक्रमण मामले पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई।चार अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई।

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-  उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में बिना सरकार की अनुमति के निर्माणाधीन होटलों, रिजॉर्ट और रैस्टोरेंटो के खिलाफ दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई चार अक्टूबर को तय की है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में बिना सरकार की अनुमति के निर्माणाधीन होटलों, रिजॉर्ट और रैस्टोरेंटो के खिलाफ दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई चार अक्टूबर को तय की है।

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसपर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई चार अक्टूबर को तय कर दी है।

सुनवाई के दौरान विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि होटल एवं रेस्टोरेंट बन्द होने से उनको नुकसान हो रहा है। इस मामले की सुनवाई जल्दी की जाये।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी गौरव नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अल्मोड़ा के प्रतिबंधित बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में अतिक्रमण कर होटल, रिसोर्ट और रैस्टोरेंट बना दिये है और कुछ बन रहे हैं, इसपर रोक लगाई जाए।

पूर्व में न्यायालय ने याचिकर्ता से इनकी लिस्ट मांगी थी लेकिन याचिकाकर्ता ने इनकी जानकारी नहीं होने पर न्यायालय ने सरकार से इनकी लिस्ट पेश करने को कहा है।

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